नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क : हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई आर्थिक और विनियामक बदलाव लेकर आती है。 इसी कड़ी में 1 जुलाई 2026 से देश के कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और बजट पर पड़ने वाला है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और विभिन्न विभागों की ओर से पासपोर्ट फीस, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), भारतीय रेलवे और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़े संशोधन किए गए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग से लेकर हवाई सफर और ट्रेन यात्रा तक के तौर-तरीके और खर्च बदल जाएंगे। यदि आप भी इन सेवाओं का लाभ लेते हैं, तो भारी जुर्माने और दिक्कतों से बचने के लिए इन बड़े बदलावों को विस्तार से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।
पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा ; विदेश मंत्रालय ने बढ़ाई फीस
विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए 1 जुलाई से बड़ा झटका लगने जा रहा है。 विदेश मंत्रालय (MEA) ने देश और विदेश दोनों जगहों पर सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkaal) पासपोर्ट आवेदनों के लिए सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद से नए पासपोर्ट के आवेदन या पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण (Renewal) के लिए अब आवेदकों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा。 हालांकि मंत्रालय ने संशोधित दरों को पारदर्शी रखने की बात कही है, लेकिन इसके चलते आम जनता की जेब पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ पड़ना तय है।
आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत ; फ्री में अपडेट होगी ईमेल आईडी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों को 1 जुलाई से एक बड़ी वित्तीय राहत दी है। नए नियमों के तहत अब नागरिक ‘आधार मोबाइल एप्लिकेशन’ के माध्यम से अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को बिल्कुल मुफ्त में अपडेट कर सकेंगे। पहले इस सेवा के लिए ₹75 का शुल्क निर्धारित था, जिसे विभाग ने 1 जुलाई 2026 से अगले छह महीनों के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 तक के लिए पूरी तरह माफ कर दिया है। इस अवधि के दौरान लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी डेमोग्राफिक जानकारियों को डिजिटल माध्यम से सही करवा सकते हैं।
ITR फाइलिंग की उल्टी गिनती शुरू ; लापरवाही पर लगेगा ₹5000 तक का जुर्माना
नौकरीपेशा और अन्य करदाताओं के लिए भी इनकम टैक्स विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं。 वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यदि कोई करदाता इस समयसीमा को चूक जाता है, तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर ₹5 लाख से अधिक आय वालों को ₹5,000 और ₹5 लाख से कम आय वालों को ₹1,000 की लेट फीस (जुर्माना) देनी होगी। इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने पर टैक्स रीजीम चुनने की स्वतंत्रता और पुराने नुकसान (Losses) को आगे ले जाने की सुविधा भी छीन ली जाएगी।
क्रेडिट कार्ड के नियम बदले ; लाउंज एक्सेस के लिए खर्च करने होंगे ₹60,000
देश के दो बड़े बैंकों, HDFC बैंक और SBI कार्ड ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भारी बदलाव किया है। HDFC बैंक के नियमों के अनुसार, अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का मुफ्त फायदा उठाने के लिए कार्डधारकों को पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, जुलाई-सितंबर तिमाही में फ्री लाउंज का फायदा तभी मिलेगा जब आपने अप्रैल से जून के बीच ₹60,000 या उससे अधिक का खर्च किया हो। वहीं दूसरी तरफ, SBI कार्ड ने अपने चुनिंदा PhonePe को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (पर्पल और सिलेक्ट ब्लैक) के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जिसके तहत कई श्रेणियों में रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीमित या पूरी तरह से बंद कर दिया गया है
भारतीय रेलवे के सख्त नियम ; बिना टिकट और महिला कोच में सफर पर भारी जुर्माना
रेल यात्रियों के लिए भी 1 जुलाई से सफर के नियम काफी कड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि जन विश्वास अधिनियम के संशोधनों के तहत रेलवे कई तरह के जुर्मानों में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर सीधे ₹500 कर दिया गया है वहीं, यदि कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी (महिला कोच) में सफर करता पाया गया, तो उस पर ₹2,500 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रेनों में बिना लाइसेंस के अवैध वेंडिंग (सामान बेचना) करने पर ₹2,000 और ट्रेनों में खतरनाक या ज्वलनशील सामान ले जाने पर जुर्माने की राशि ₹250 से बढ़ाकर ₹500 (गंभीर मामलों में ₹10,000 और जेल) कर दी गई है।
1 जुलाई से लागू होने वाले इन नए नियमों, विशेषकर पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी और रेलवे के सख्त जुर्मानों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लाउंज एक्सेस पर ₹60,000 की लिमिट लगाने से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नुकसान होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, सरकारी नीतियों और देश-दुनिया की हर एक कड़क व सच्ची खबर को सबसे पहले आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
आदित्य ठाकुर
बिजनेस एवं राष्ट्रीय ब्यूरो, न्यूज़ दर्शन (News Darshan)



