यदि आप चेन्नई मेट्रो में सफर करते हैं, तो अब यात्रा के दौरान मोबाइल पर बिना ईयरफोन के तेज आवाज में गाने सुनना या वीडियो देखना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में ऑडियो या वीडियो चलाकर अन्य यात्रियों को परेशान करने वालों पर ₹2,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मेट्रो प्रशासन का कहना है कि यह फैसला यात्रियों को शांत, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देने के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई यात्री बिना ईयरफोन के मोबाइल पर तेज आवाज में संगीत सुनते हैं या वीडियो चलाते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब ऐसे व्यवहार को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे मेट्रो में सफर करते समय ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार का पालन करें। यदि कोई यात्री नियमों की अनदेखी करता है और बार-बार दूसरों को परेशान करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
चेन्नई मेट्रो ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल दंडात्मक कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों में नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन की भावना को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मेट्रो प्रशासन का मानना है कि छोटे-छोटे नियमों का पालन करके सभी यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुखद बनाया जा सकता है।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि मेट्रो में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन का जिम्मेदारी से उपयोग करें, तेज आवाज में बातचीत करने से बचें और यदि संगीत या वीडियो सुनना हो तो हमेशा ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि किसी अन्य यात्री को असुविधा न हो।
nandini chauhan
national desk news darshan.



